यूपी में जमीन खरीदने का नया तरीका, रजिस्ट्री हो रही है सरल
UP News: ज़मीन की रजिस्ट्री करना अब और भी सरल हो गया है, सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल के माध्यम से, जिससे अब सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना कम होगा।
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Up property online registry |
Indian Typing, Utter Pradesh, उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक, जहां जमीन की खरीद-बिक्री में लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस राज्य के 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले निवासियों की परेशानी को देखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन करवाया है।
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इस पोर्टल के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति आसानी से जमीन की रजिस्ट्री या इससे जुड़े कार्यों को ऑनलाइन करवा सकता है। इसके साथ ही, जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
ऐसे होगा आनलाइन रजिस्ट्री
उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री करवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया अब बहुत ही सरल हो गई है। इसके लिए सबसे पहले आपको उद्यमिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://igrsup.gov.in/igrsup/defaultAction.action पर जाना होगा।
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वहां आपको ‘नागरिक ऑनलाइन सेवाएं’ के अन्तर्गत ‘संपत्ति पंजीकरण’ में आवेदन करने का विकल्प चुनना होगा। अगले पेज पर आपको आवेदन करने का विकल्प प्रदर्शित होगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपको एक आवेदन पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी को सही ढंग से भरना होगा। आवेदन पत्र सबमिट होने के बाद, आपको रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ एक SMS द्वारा रजिस्ट्री तिथि प्राप्त होगी।
उत्तर प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट लेना अब बहुत ही सरल हो गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको उद्यमिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको ‘नागरिक सेवाएं’ में जाकर ‘संपत्ति पंजीकरण अपॉइंटमेंट’ विकल्प का चयन करना होगा। अगले पेज पर आपको अपना आवेदन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद, दिए गए स्थान पर कैप्चा कोड देखकर भरना होगा। जब आप इसे सबमिट करेंगे, तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने की प्रक्रिया सम्पूर्ण हो जाएगी।
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संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
“संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1. संपत्ति खरीदने और बेचने वाले दोनों व्यक्तियों के पहचान पत्र या आधार कार्ड।
2. रजिस्ट्री के लिए दोनों व्यक्तियों के पैनकार्ड की भी जरूरत होगी।
3. नो ओवजेक्शन सर्टिफिकेट।
4. संपत्ति कर की राशि।
5. बैनामा आदि की भी जरूरत होगी।”
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