अब आपकी भी जमीन नेशनल हाइवे में जाएगी की तो आपको मिलेगी ये खास सुविधाएं
Indian Typing, Utter Pradesh,धारा-3 जे के तहत प्रावधान था कि नेशनल हाईवे के लिए ली गई जमीन में भूमि अधिग्रहण क़ानून लागू नहीं होगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस प्रावधान को असंवैधानिक ठहराया है।
धारा-3 J: इसका अर्थ है कि नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन पर भी भूमि अधिग्रहण एक्ट लागू होगा। अब जब भी जमीन का अधिग्रहण होगा, उसमें मुआवजा और ब्याज का भुगतान किया जाना होगा, जो जमीन की कीमत के साथ जोड़ी जाएगी।
यह फैसला नेशनल हाईवे के लिए जमीन देने वाले भूमालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है और इससे उन्हें अधिक संरक्षण प्राप्त होगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाइवे एक्ट की धारा 3 जे को गैर संवैधानिक ठहराने के साथ नेशनल हाइवे के लिए जमीन देने वाले भूमालिकों के लिए राहत की खबर दी है। अब नेशनल हाइवे के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के लिए मुआवजा और ब्याज देने की भी पेमेंट होगी।
जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3 जे को असंवैधानिक ठहराया है। इस धारा के तहत नेशनल हाईवे के लिए ली जाने वाली ज़मीनों का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं थी।
यह एक तबादला था जो 1997 में एनएचएआई एक्ट में संशोधन के रूप में किया गया था। पहले इस धारा के अनुसार, नेशनल हाईवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण की जा सकती थी।
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इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। इस मामले में पंजाब में नेशनल हाईवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण करने के बदले में मिली भुगतान से नाखुश एक व्यक्ति ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह तय किया था कि ज़मीन के मालिक को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा और ब्याज देना चाहिए।
केंद्र सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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